
पटियाला। लीला भवन के पास 250 करोड़ के जमीन घोटाले के आरोपी यशपाल अग्रवाल और दविंदर सिंह संधू की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को एडिशनल सेशन जज निरभै सिंह गिल की अदालत ने खारिज कर दी। इन आरोपियों की अब जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले भी मामले के पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
विजिलेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि लीला भवन के पास 250 करोड़ की जमीन के घोटाले में विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्व डीसी विकास गर्ग समेत 10 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इनमें से जमीन के खरीददार आरोपी यशपाल अग्रवाल और दविंदर सिंह संधू की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को एडिशनल सेशन जज निरभै सिंह गिल की अदालत में सुनवाई थी। इस मौके पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो की ओर से पेश सबूतों और दलीलों के आधार पर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले केस के पांच और आरोपियों पूर्व डीसी विकास गर्ग, नायब तहसीलदार गुरिंदर वालिया, कानूनगो प्रितपाल सिंह, पटवारी सुरेश कुमार, पावर आफ अटारनी होल्डर रवदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इंस्पेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि केस के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। अलग-अलग जगह छापामारी की जा रही है।