ऊना। जिला मुख्यालय ऊना में दिसंबर 2003 में वाहन चोरी के आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायाधीश निरंजन सिंह ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर दो ने छह माह का कारावास भुगतने और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला न्यायवादी नवीन कुमार ने बताया कि 21 दिसंबर 2003 को एलजी कंपनी के सेल्समैन योगेश बाली बाइक नंबर पीबी-08आर-5093 पर जिला मुख्यालय के बाल विद्यालय के खेल मैदान में क्रिकेट खेलने पहुंचे। बाइक रमन अग्रवाल के नाम पर थी। जिसकी आरसी योगेश बाली के नाम पर ट्रांसफर के लिए पंजाब भेजी गई थी। क्रिकेट खेलने के बाद जब वह घर जाने के लिए वापस आए तो देखा कि उनकी बाइक को कोई चुराकर ले गया था। उन्होंने फौरन मामले की की सूचना पुलिस को दी और खुद भी दोस्तों के साथ बाइक को खोजने के लिए नंगल की ओर निकल पड़े। इसी दौरान उन्होंने भड़ोलियां खुर्द में झाड़ियों के बीच एक व्यक्ति को बाइक स्टार्ट करते देखा। जो योगेश बाली की ही बाइक को स्टार्ट कर रहा था। बाली ने अपने दोस्तों सहित उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए व्यक्ति की शिनाख्त अवतार सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी मोहलो जिला नवांशहर पंजाब के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन आरंभ कर दी। मंगलवार को इस केस पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश निरंजन सिंह ने अवतार सिंह को दोषी करार देते हुए छह माह कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी नवीन कुमार ने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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