लापरवाह ट्रक चालक को एक वर्ष कारावास

पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा की अदालत ने दोषी एक ट्रक चालक को एक वर्ष कैद एवं 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2007 में केदारपुर के पास ट्रक मोड़ते वक्त हादसा हुआ था, जिसमें चालक की तेज रफ्तारी एवं लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई थी। शुक्रवार को ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-2 पांवटा के जज कपिल शर्मा की अदालत ने सजा सुनाई।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि 6 मई 2007 को मामला दर्ज हुआ। ट्रक नंबर एचपी17ए 2490 ने केदारपुर के समीप सोना देवी पत्नी दल सिंह निवासी केदारपुर को टक्कर मार दी। उस समय महिला ट्रक के पीछे खड़ी थी। चालक ने लापरवाही एवं तेज रफ्तारी से ट्रक को बैक किया, जिससे ट्रक की चपेट में आने पर महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आरोपी ट्रक चालक नैन सिंह पुत्र गीता राम निवासी गांव उमेता टिंबी तहसील शिलाई जिला सिरमौर के खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ।
इस हादसे बारे देवीनगर पांवटा निवासी माया राम पुत्र चिमन लाल ने 6 मई 2007 को रिपोर्ट दर्ज करवाई। पांवटा अदालत में मामला चला। शुक्रवार को आरोपी पर जुर्म साबित होने पर न्यायालय ने सजा सुनाई।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि आरोपी ट्रक चालक नैन सिंह पुत्र गीता राम
को आईपीसी की धारा 304-ए में एक वर्ष कैद व 1000 रुपये जुर्माना किया। जबकि आईपीसी की धारा 279 में 6 माह की सजा व 500 जुर्माना किया है।

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