मारपीट के आरोपी को एक वर्ष का कारावास

नाहन (सिरमौर)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन आरके वर्मा की अदालत ने एक आरोपी को एक वर्ष की कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी ओमप्रकाश पुत्र कांशी राम निवासी अंबोया पांवटा साहिब को एक वर्ष की कैद तथा दो हजार रुपए जुर्माना दिए जाने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मुकदमे के बारे जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि 27-28 फरवरी 2012 की रात दोषी ओमप्रकाश का भाई मृतक कल्याण सिंह शराब पीकर दोषी ओमप्रकाश के घर गया और आपसी लेनदेन को लेकर अपने भाई से झगड़ा करना लगा। झगड़ा लड़ाई में तब्दील हो गया। कल्याण सिंह ने अपने हाथ में दराट उठा लिया जबकि ओमप्रकाश ने भी सरिया पकड़ लिया। मृतक कल्याण वार करता इससे पहले दोषी ओम प्रकाश ने मृतक कल्याण सिंह पर वार कर दिया जिससे कल्याण सिंह का जबड़ा टूट गया और वह बाहर की तरह भागा। हमले के बाद दोनों के बीच पत्थर बाजी भी हुई।
बाद में मृतक कल्याण सिंह खेतों की और भाग गया। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि अगली सुबह अंबोया पंचायत प्रधान सत्या कौंडल को पता चला कि कल्याण सिंह खेतों में मृत पड़ा हुआ है। बाद में पुलिस को जानकारी दी गई मौके पर पहुंच कर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस की छानबीन तथा सबूतों केआधार पर मिले साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके वर्मा ने अभियुक्त ओमप्रकाश को धारा 323 के तहत छह माह की कैद तथा धारा 325 के तहत एक वर्ष कैद एवं दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास झेलना पड़ेगा।

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