अंब (ऊना)। अंब स्थित जेएमआईसी नंबर एक के न्यायाधीश सुभाष भसीन ने छह साल पूर्व मारपीट के एक मामले में एक महिला सहित आधा दर्जन लोगों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं के तहत तीन माह की सजा और 500-500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इन्हीं में से एक दोषी को 1 हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा। सहायक जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि जसवीर सिंह पुत्र करम चंद निवासी नकड़ोह अंब ने 19 सितंबर 2006 को अंब थाना में मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक 19 सितंबर 2006 को जब वह परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था तब उसके भतीजे राज कुमार एवं भाई रोशन लाल एवं भाभी सुनीता देवी व अन्य तीन व्यक्तियों ने उसे अपशब्द बोले और उसके साथ हाथापाई की। उसी दौरान उसके भतीजे ने पत्थर से उसके सिर पर वार किया था। जिसके कारण उसके सिर पर गहरी चोट आई थी। वीरवार को अंब न्यायालय ने इस केस पर फैसला सुनाते हुए महिला सहित सभी छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए धारा 323 के तहत दो महीने और धारा 325 के तहत तीन महीने की कैद के साथ 500-500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई, जबकि राज कुमार पुत्र रोशन लाल को धारा 504, 506 के तहत तीन महीने की कैद एवं 500 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।
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