पेनकार्ड नहीं दिए तो रुकेगी पेंशन

बिलासपुर। प्रदेश के पेंशनरों के लिए आयकर विभाग के नए फरमान आफत बन गए हैं। आयकर के दायरे में आने वाले पेशनरों को जल्द ही ट्रेजरी में अपना पेनकार्ड नंबर जमा करवाना होगा। ऐसे नहीं करने पर उनकी पेंशन पर रोक लग सकती है। इसके लिए ट्रेजरी से फरमान जारी हुए हैं। वहीं, जिन पेंशनरों ने अपना टैक्स जमा करवाया है। उन्हें भी टैक्स रिकार्ड बताना होगा।
हालांकि कुछ पेंशनर अपना पेनकार्ड जमा करवा चुके हैं लेकिन इन पेंशनरों को पेनकार्ड जमा करवाने के अलावा अब अपनी अन्य बचत का भी रिकार्ड बताना होगा। यह प्रक्रिया केवल टैक्स के दायरे में आ रहे पेंशनरों के लिए ही अपनाई जा रही है। प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी न होने पर पेंशनरों की फरवरी माह की पेंशन रुक सकती है। बिलासपुर जिला में जिला कोषागार कार्यालय से करीब 7218 पेंशनरों को पेंशन दी जाती है। इसमें से करीब 1 हजार पेंशनर टैक्स की रेंज में आते हैं लेकिन अभी तक विभाग को केवल 400 पेंशनरों के ही पेनकार्ड मिले हैं लेकिन शेष पेंशनरों ने पेनकार्ड जमा नहीं करवाए। यदि यह पेंशनर जल्द अपना पेनकार्ड जमा नहीं करवाते हैं तो उनकी फरवरी माह से पेंशन बंद कर दी जाएगी।
जिला कोषाधिकारी बिलासपुर राकेश धर्माणी ने कहा कि पेंशनरों से पेनकार्ड मांगे गए हैं। जल्द ही पेनकार्ड जमा न करवाने पर पेंशनरों की पेंशन बंद कर दी जाएगी। जिन पेंशनरों ने टैक्स अदा किया है उन्हें भी टैक्स अदा करने का रिकार्ड बताना होगा।

टैक्स देने के लिए निर्धारित है राशि:
बिलासपुर। 60 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को ढाई लाख, 80 साल से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख, अन्य के लिए 2 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। इससे अधिक पेंशन राशि बनने पर पेंशनरों को टैक्स देना पड़ता है।

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