तीन सगे भाइयों को कारावास

ऊना। जेएमआईसी कोर्ट नंबर-2 के न्यायाधीश निरंजन सिंह ने बंगाणा क्षेत्र के भिंडला में लगभग दस वर्ष पूर्व एक विधवा के घर में घुसकर मारपीट करने के आरोपी तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत कारावास भुगतने और लगभग 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जबकि इन्हीं दोषियों का एक भाई भी मामले में आरोपी था, जिसकी ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। सहायक जिला न्यायवादी नवीन कुमार ने बताया कि दोषियों में से एक संजय 29 अप्रैल 2003 को भिंडला निवासी एक विधवा के घर में घुस गया। जिसे महिला और उसकी भतीजियों ने पकड़ लिया। इसी दौरान संजय ने अपने तीन अन्य भाइयों मनोहर, जीवन और दिवंगत अशोक को भी मौके पर बुला लिया। जहां चारों भाइयों ने मिलकर महिला और अन्य युवतियों के साथ बेरहमी से मारपीट की। मामले के बाद पीड़िता ने चारों भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। पुलिस ने चारों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इन्हीं में से एक अशोक कुमार की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। सहायक जिला न्यायवादी नवीन कुमार ने बताया कि न्यायाधीश निरंजन सिंह ने संजय कुमार को धारा 354 के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष कैद और 1 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जबकि संजय, मनोहर और जीवन को धारा 451 के तहत एक-एक साल की सजा, 1-1 हजार रुपये जुर्माना, 506 के तहत एक-एक वर्ष कैद, 1-1 हजार रुपये जुर्माना, 504 के तहत 6-6 माह की सजा 500-500 रुपये जुर्माना और धारा 323 के तहत तीनों दोषियों को 500-500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

Related posts