तीन चरस तस्करों को नौ साल का कारावास

कुल्लू। चरस तस्करी के मामले में अभियोग साबित होने पर न्यायालय ने तीन लोगों को नौ-नौ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को 90 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 6 माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला उप न्यायवादी मोनिका मल्होत्रा ने जोरदार पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग साबित कर दिखाया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव सिंह की अदालत ने बुधवार को दिए एक अहम फैसले में चरस तस्करी का अभियोग साबित होने पर मंडी जिला के सरोन निवासी गुमान सिंह, कटोला के शीलागलू निवासी सुरेश कुमार और सुरेंद्र कुमार को नौ साल की कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए जिला उप न्यायवादी मोनिका मल्होत्रा ने न्यायालय में सात गवाहों को पेश किया। केस के मुताबिक पुलिस की टीम ने हुरला के समीप चुहटी विहाली में नाक लगाकर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी कर रहे थे। इसी दौरान गुमान सिंह, सुरेश कुमार और सुरेंद्र कुमार टाटा सूमो में हुरला की तरफ से बजौरा की ओेर आ रहे थे। उन्हें तलाशी के लिया रोका तो पुलिस टीम ने तीनों से 935 ग्राम चरस बरामद की। मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने बाद में इसका चालान न्यायालय में पेश किया। बुधवार को न्यायालय ने इस पर अपना फैसला सुनाया। उधर एसपी अशोक कुमार ने कहा है कि नशीले पदार्थों के गोरखधंधे में संलिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस अभियान जारी रखेगी।

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