चूरा पोस्त रखने पर 10 वर्ष का कारावास

ऊना। फास्ट ट्रेक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार शर्मा ने सोमवार को अपने अहम फैसले में मादक द्रव्य एक्ट 15 के तहत अश्वनी कुमार पुत्र कपूर चंद निवासी भदसाली को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं 1 लाख जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
लोक अभियोजक अशोक धीमान ने बताया कि 22 सितंबर 2011 को बडसाला में एसआईयू की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, तो डठवाला चौक के पास रात को तकरीबन दस बजे दो व्यक्तियों को सड़क के साथ रखी दो बौरियों पर बैठे हुए पाया। आरोपी पुलिस की टीम को देखकर भाग निकले लेकिन पुलिस ने अश्वनी कुमार को दबोच लिया। अन्य व्यक्ति रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस की छानबीन में अश्वनी से चार बोरियाें में पैक लगभग 95 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया। इसके आधार पर पुलिस ने अश्वनी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में पुलिस ने अश्वनी के खिलाफ बीस गवाहों को पेश किया। उन्होंने बताया कि सोमवार को कोर्ट ने अश्वनी को दोषी करार देते हुए मादक द्रव्य एक्ट 15 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने के आदेश सुनाए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अन्य फरार दोषी को पुलिस ने पंजाब में धर दबोचा, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

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