चरस तस्कर को 10 साल की कैद

धर्मशाला: अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-1 धर्मशाला राजीव बाली की अदालत ने चरस के आरोपी पर आरोप सिद्ध होने के चलते 10 साल की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 8 जनवरी, 2014 को कंडवाल पुलिस चौकी की टीम द्वारा टीका वैहल लोदवा में नाका लगाया हुआ था। इस दौरान भदरोया की तरफ से आ रही एक कार को पुलिस टीम ने रोका व कार की तलाशी ली, जिस दौरान कार में 2 किलो 200 ग्राम चरस पाई गई।

 

पुलिस ने आरोपी फकीरदीन निवासी भटवा जिला पठानकोट व गन्नी मोहम्मद को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 व 20 के तहत मामला दर्ज किया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला न्यायाधीश 1 धर्मशाला राजीव बाली की अदालत में हुई। जिला न्यायवादी विपुल शर्मा व उप जिला न्यायवादी संदीप अग्रिहोत्री ने मामले की पैरवी की।

 

मामले की पैरवी कर रहे विपुल शर्मा व अग्रिहोत्री ने बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाह पेश किए गए। अदालत में पेश किए गए गवाहों व सबूतों के आधार पर माननीय अदालत ने आरोपी फकीरदीन को उक्त सजा सुनाई है जबकि एक अन्य आरोपी गन्नी मोहम्मद को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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