अफीम तस्कर को दो साल की सजा

कुल्लू। सेशन कोर्ट ने बुधवार को अफीम के साथ पकड़े एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। बलदेव सिंह की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी एनएस वर्मा ने बताया कि मनदीप सिंह पुत्र परमजीत सिंह निवासी टिकापुर, होशियारपुर (पंजाब) दिसंबर 2010 को मनाली से कुल्लू की तरफ एक कार में आ रहा था। कार को जब चेकिंग के लिए पतलीकूहल में रोका गया तो वाहन से 250 ग्राम अफीम बरामद की गई।

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