नई दिल्ली। निर्मल बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका को तीस हजारी अदालत ने खारिज कर दी। दिल्ली के एक वकील ने निर्मल बाबा पर लोगों से धोखाधड़ी व विश्वासघात का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नीरज गौड़ की अदालत ने प्रेम शंकर शर्मा की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। अदालत ने इस मामले में समन जारी करने से पहले शर्मा से साक्ष्य पेश करने को कहा है। याचिका में बीमारियों के इलाज संबंधी विज्ञापन खबरिया चैनलों में दिखाने के आरोप में निर्मल बाबा के खिलाफ ड्रग एंड मैजिक एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी।
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