शिमला। हिमाचल के प्लानिंग एरिया में भवन नियमों के मुताबिक बनने के बाद टीसीपी से पानी, बिजली सहित अन्य आवश्यक कनेक्शन लेने को तीस दिन में एनओसी मिलेगा। इसके लिए भवन मालिकों को महीनों टीसीपी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपकी भूमि प्लानिंग एरिया में आती है या नहीं? इसका पता करने को महज तीन दिन इंतजार करना पड़ेगा। आवेदक को एक सादे कागज में आवेदन करना होगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। नगर नियोजन विभाग (टीसीपी) ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के नियमों में संशोधन कर हर काम का समय तय किया है। यदि कहीं से अवैध निर्माण या बिना मंजूरी के निर्माण की शिकायत विभाग को मिलती है तो तीस दिन में इस पर कार्रवाई की जाना अनिवार्य होगा।
प्रदेश के साठ से ज्यादा प्लानिंग एरिया में यह नए नियम लागू होंगे। लैंड यूज चेंज के मामले साठ दिन में, विकास की अनुमति 60 दिन, रिकार्ड की कापी सात दिन और अवैध निर्माण के एवज में जुर्माने की व्यवस्था की प्रक्रिया को 60 दिन में पूरा किया जाएगा। विभाग की ओर से पहले भी यह सुविधाएं लोगों को दी जा रही थीं, लेकिन हर काम समय तय न होने के कारण भवन मालिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। भवन मालिकों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार के आदेशों के बाद विभाग की ओर से इसमें संशोधन किया है। सचिव शहरी विकास और नगर नियोजन सुभाशीष पांडा ने नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद प्रदेश के सभी 60 से ज्यादा प्लानिंग एरिया में यह व्यवस्था लागू होगी।