बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वाले नपेंगे

ऊना। दिवाली के समय अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। मंगलवार को जिला दंडाधिकारी अभिषेक जैन ने आदेश जारी कर भारतीय दंड संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटाखों, आतिशबाजियों को बनाने एवं भंडारण की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। आदेशों के अनुसार लाइसेंस धारक ही पटाखों का भंडारण एवं बिक्री कर सकते हैं।
जिला दंडाधिकारी ने आगजनी की घटना का अंदेशा होने के मद्देनजर रखते हुए नगरपालिका के अंतर्गत एवं नगर पंचायत मैहतपुर, संतोषगढ़, गगरेट, दौलतपुर चौक सहित अंब एवं छपरोह चिंतपूर्णी, ग्राम पंचायतों के भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पटाखे एवं आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे मानव जीवन और संपत्ति को कोई भी नुकसान न हो। इसके अतिरिक्त उच्च मार्ग, सार्वजनिक स्थानों एवं आम रास्तों पर भी पटाखे चलाना निषेध घोषित किया गया है। आदेशानुसार उपमंडलाधिकारी नागरिक या तहसीलदार की ओर से सत्यापन के पश्चात निर्धारित फार्म पर जारी लाइसेंस के आधार पर ही पटाखों की बिक्री तथा भंडारण कर सकते हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

लेने के देने पड़ेंगे
शहर के कई लोगों ने दिवाली पर मुनाफे के चक्कर में बिक्री के लिए पटाखों की खेप खरीद रखी है। हालांकि अधिकतर ने लाइसेंस नहीं बनवाए हैं। अब इन लोगों को लाइसेंस बनाने के लिए दौड़ना पड़ेगा। लाइसेंस न होने की स्थिति में लेने के देने भी पड़ सकते हैं। उपायुक्त अभिषेक जैन ने कहा कि बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

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