
आनी (कुल्लू)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आनी सुनीश अग्रवाल की अदालत ने महिला के साथ मारपीट के आरोप में दलाश गांव के दो भाइयों को दो माह के कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक न्यायवादी पृथ्वी सिंह नेगी ने बताया कि 2009 में दलाश की अमलू देवी ने पुलिस थाना आनी में इसी गांव के कृष्ण चंद और पूर्ण चंद के खिलाफ घर में जबरन घुसकर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया था। घटना के दौरान अमलू देवी के चिल्लाने पर अशोक कुमार, रेखा और तनू ने बीच बचाव कर उसे बचाया था। दोष साबित होने पर दोनों भाइयों को आईपीसी की धारा 451 के तहत दो-दो माह की साधारण जेल और एक-एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 के तहत दो-दो माह की कैद और पांच- पांच सौ रुपये जुर्माना और धारा 506 (34) के तहत एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने की सूरत में एक-एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
