स्कूल प्रमुख जांचें छात्रों के ड्राइविंग लाइसेंस

ऊना। बिना लाइसेंस दोपहिये और चौपहिया वाहन दौड़ाने वाले स्कूली बच्चों के वाहन जब्त हो सकते हैं। अभिभावकों को भी तलब किया जा सकता है। उपायुक्त अभिषेक जैन ने विभिन्न सरकारी एवं निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि दोपहिया और चौपहिया वाहन लेकर स्कूल पहुंचने वाले छात्रों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक करें।
बिना लाइसेंस किसी भी छात्र-छात्रा को वाहन न चलाने दें। किसी के पास यदि डीएल है तो इस बात का पता लगाएं कि वे यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी भी दें। हालांकि पुलिस विभाग समय-समय पर विभिन्न स्कूलों में यातायात के नियमों के पालन के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करता है। उन्होंने कहा कि अकसर देखा गया है कि स्कूली बच्चे स्कूटर-बाइक पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बगैर हेलमेट के घूम रहे हैं। ट्रिपल राइडिंग भी कर रहे हैं। इस तरह बच्चे यातायात नियमों का उल्लंघन करके अपनी और राहगीरों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। उन्होंने सभी स्कूल प्रमुखों को इन निर्देशों को गंभीरता से लेने को कहा है।

लोगों ने किया स्वागत
ऊना शहर के तरसेम शर्मा, अजीत कुमार, नरेश कुमार, विजय शर्मा, बसपा के जिला उपाध्यक्ष शैलेष दूबे, रवि शर्मा, विनय कुमार आदि ने उपायुक्त के फैसले का स्वागत किया है। कहा कि बिना डीएल वाहन दौड़ा रहे बच्चों के वाहनों को जब्त किया जाना चाहिए। अभिभावकाें को भी स्कूल में बुलाया जाना चाहिए।

परिजनों को भी करें तलब
डीसी ने कहा कि 18 वर्ष की आयु होने पर ही कोई भी व्यक्ति लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए पात्र होगा। उन्होंने कहा कि बिना डीएल वाहन दौड़ाने वाले बच्चों के परिजनों को भी स्कूल में तलब करके उन्हें हिदायत दी जाए।

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