चंबा। प्राइवेट स्कूलों को आगामी सत्र के लिए संबद्धता लेने के लिए काफी होमवर्क करना होगा। स्कूलों में निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को कैश बुक, स्कूल का तमाम रिकार्ड और फंड रजिस्टर मेनटेन करने के भी निर्देश जारी किए हैं।
हर स्कूल का तमाम रिकार्ड रूटीन में मेनटेन होना चाहिए, तभी उनकी संबद्धता जारी रखी जाएगी। निरीक्षण के दौरान अगर स्कूल का रिकार्ड मेनटेन करने में लापरवाही पाई गई तो संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। कैश बुक हर स्कूल में होना जरूरी है, इसके अलावा फंड रजिस्टर भी समय-समय पर मेनटेन होने चाहिए। इस बारे तमाम स्कूलों को सूचित कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में इसकी अधिसूचना भी पहुंची है। अधिसूचना में स्पष्ट लिखा है कि जिन स्कूलों में कैश बुक, रिकार्ड और फंड रजिस्टर मेनटेन नहीं हैं, उनकी संबद्धता इस सत्र से रद्द की जाए। फिलहाल, विभाग ने तमाम स्कूलों को तमाम रिकार्ड व्यवस्थित करने के निर्देश दे दिए हैं। विभाग के अधिकारी बाद में औचक निरीक्षण करके जांच भी करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ओपी हीर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि प्राइवेट स्कूलाें को कैश बुक व फंड रजिस्टर सहित तमाम रिकार्ड समय-समय पर मेनटेन करना होगा। उन्होंने बताया कि इस बारे प्राइवेट स्कूलों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनवरी और फरवरी माह में निजी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रिकार्ड चेक किया जाएगा। जिस स्कूल के रिकार्ड और फंड रजिस्टर गड़बड़ पाई गई, उसकी संबद्धता रद्द हो सकती है।