शिक्षण संस्थानों के समीप तंबाकू बेचा तो कार्रवाई : डीसी

नाहन (सिरमौर)। धूम्रपान निषेध के संबंध में 2003 में धूम्रपान निषेध अनिधियम पारित किया है, जिसकी धारा 4 में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना निषेध है। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर प्रियातु मंडल ने कोटपा के तहत तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उपायुक्त ने कहा कि शिक्षण संस्थानों की सौ मीटर की परिधि के भीतर यदि कोई दुकानदार तंबाकू उत्पाद बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा अभी तक 2115 चालान कर दो लाख 27 हजार की राशि तथा स्वास्थ्य विभाग की ओर से चालान के माध्यम से 6100 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए।
उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह सरकारी कार्यालय भवनों में धूम्रपान निषेध को लेकर बनाए गए फलेक्स और बोर्डों को स्थापित करना हर हाल में सुनिश्चित करें और यदि कार्यालय परिसर में कोई कर्मचारी धूम्रपान करता पाया जाए तो नियमानुसार चालान भी किया जाए।
इस मौके पर एएसपी भगत राम, सहायक आयुक्त राणा प्रीतपाल सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अजय गुप्ता, डा. संजय शर्मा, राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्य दीक्षा मल्होत्रा, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक पवित्रा पुंडीर, कार्यक्रम अधिकारी विक्रमजीत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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