मोटर वाहन एक्ट में चार दोषी

ऊना। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश तोमर की अदालत ने चार लोगों को मोटर वाहन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए हैं। सभी दोषियों के मामलों पर अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। इन सभी पर यातायात नियमों की अवहेलना करने पर गाज गिरी है। उप जिला न्यायवादी आत्मा राम ने बताया कि सुरजीत पुत्र छोटू राम निवासी पेखूबेला जिला ऊना को धारा 181 के तहत 500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। गुलाम अली पुत्र कर्मदीन निवासी बाथू जिला ऊना को धारा 185 के तहत 2 हजार रुपये, धारा 181 के तहत 500 रुपये, 192 ए के तहत 500 रुपये और 196 के तहत 500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है, जबकि कुलदीप पुत्र फकीर को निवासी बढेड़ा जिला ऊना को धारा 181 के तहत 500 रुपये, 196 के तहत एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश सुनाए गए हैं। उप जिला न्यायवादी आत्मा राम ने बताया के सीजेएम राजेश तोमर ने मंजीत पुत्र गुरनाम निवासी कुलान जिला गढ़शंकर पंजाब को धारा 192ए के तहत दोषी करार देते हुए 3 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश सुनाए हैं।

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