ऊना। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश तोमर की अदालत ने चार लोगों को मोटर वाहन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए हैं। सभी दोषियों के मामलों पर अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। इन सभी पर यातायात नियमों की अवहेलना करने पर गाज गिरी है। उप जिला न्यायवादी आत्मा राम ने बताया कि सुरजीत पुत्र छोटू राम निवासी पेखूबेला जिला ऊना को धारा 181 के तहत 500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। गुलाम अली पुत्र कर्मदीन निवासी बाथू जिला ऊना को धारा 185 के तहत 2 हजार रुपये, धारा 181 के तहत 500 रुपये, 192 ए के तहत 500 रुपये और 196 के तहत 500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है, जबकि कुलदीप पुत्र फकीर को निवासी बढेड़ा जिला ऊना को धारा 181 के तहत 500 रुपये, 196 के तहत एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश सुनाए गए हैं। उप जिला न्यायवादी आत्मा राम ने बताया के सीजेएम राजेश तोमर ने मंजीत पुत्र गुरनाम निवासी कुलान जिला गढ़शंकर पंजाब को धारा 192ए के तहत दोषी करार देते हुए 3 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश सुनाए हैं।
Related posts
-
खेल प्रेमियों के लिए सौगात : मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के तहत खेल मैदान बनाने की प्रक्रिया आरम्भ
जिला ऊना के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को खेलों के जोड़ने के लिए जिला युवा सेवाएं... -
देश का नंबर एक संस्थान बनेगा ऊना का ट्रिपल आईटी : मुकेश अग्निहोत्री
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपल आईटी) ऊना का द्वितीय संस्थान दिवस मंगलवार को कॉलेज परिसर सलोह... -
केंद्रीय मंत्रालय ने मंजूर किया प्रस्ताव तो औद्योगिक क्षेत्रों का होगा कायाकल्प
ऊना। जिला उद्योग विभाग ने दो नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने और तीन पुराने औद्योगिक क्षेत्रों...