महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास

ग्रेटर नोएडा। वर्ष 2010 में दादरी कोतवाली क्षेत्र के मायचा गांव में महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने आस मोहम्मद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कोर्ट ने शमसुद्दीन, जान मोहम्मद और अफसर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
सरकारी वकील चौधरी प्रेमसिंह ने बताया कि मायचा गांव में सगीर अहमद पत्नी रानी के साथ रहता था। उनके पड़ोस में ही आस मोहम्मद पत्नी प्रवीण के साथ रहता था। 27 जून 2010 को रानी का मोबाइल चोरी हो गया। चोरी का शक प्रवीण पर था। इसे लेकर दोनों महिलाओं में गाली गलौच हो गई। विवाद के बाद ग्रामीणों नेे दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। रात में रानी अपने पशुओं को चारा डाल रही थी, तभी आस मोहम्मद भाई शमशुद्दीन, जान मोहम्मद व अफसर के साथ घर की परिसर में घुस आया। उसने तमंचे से रानी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। लोगों ने आश मोहम्मद को मौके पर ही पकड़ लिया था। उसके कब्जे से तमंचे बरामद किया गया था। मामले की सुनवाई एडीजे वीना चौधरी की कोर्ट में हुई। मामले में कुल चार गवाह पेश किए गए थे।

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