चंबा। मुख्य न्यायाधीश जसवंत सिंह ठाकुर की अदालत ने फर्जी कागज तैयार कर कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट से पैसे निकलवाने पर अजय कुमार पुत्र भाग सिंह गांव गाहो तहसील भरमौर को आईपीसी की धारा 409 के तहत तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 420 के तहत तीन साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 467 के तहत तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 368 के तहत तीन साल कै द तथा दो हजार रुपये जुर्माना, जबकि आईपीसी की धारा 471 के तहत आरोपी को तीन साल का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से मुकद्दमे की पैरवी न्यायवादी प्रवीन ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि आरोपी अजय कुमार जब भरमौर पीएचसी में बतौर लिपिक तैनात था, तो उसने पीएचसी में तैनात कर्मचारी सुदेश कुमारी और माधो राम के जीपीएफ अकाउंट से फर्जी कागज तैयार कर पैसे निकलवाए। उन्होंने कहा कि इन पैसों को आरोपी ने अपने निजी कार्यों में खर्च किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हुए दोषी को उपरोक्त सजाएं सुनाई हैं। यह सारी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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