निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालय सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे : आयोग

शिमला

सांकेतिक तस्वीर

हिमाचल के निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत मिल गई है। वैश्विक महामारी के बीच बंद चल रहे निजी शिक्षण संस्थान इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे। अधिक फीस वसूलने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्यूशन फीस भी वे ही संस्थान ले सकेंगे जो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। ऐसा न करने वाले संस्थानों पर फीस वसूली करने की भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई करवाने वाले संस्थानों को इसका रिकार्ड भी आयोग को देना होगा।

प्रदेश सरकार ने बीते दिनों राज्य के निजी स्कूलों को कोरोना संकट के बीच सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलने के आदेश दिए हैं। राज्यपाल ने भी बीते दिनों निजी विश्वविद्यालयों को ट्यूशन फीस ही लेने की अपील की थी। इसी कड़ी में शुक्रवार को निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने सभी निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलने के निर्देश दिए हैं। आयोग के सदस्य डॉ. एसपी कत्याल ने कहा कि इस संकट के समय में निजी शिक्षण संस्थानों को मानवीयता का परिचय देना चाहिए।
शिक्षकों के वेतन पर खर्च करनी होगी ट्यूशन फीस
आयोग ने बाहरा विश्वविद्यालय से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सभी निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों से वसूली जाने वाली ट्यूशन फीस को शिक्षकों को वेतन देने पर खर्च करना अनिवार्य है। इसके बाद अगर राशि शेष बचती है तो प्रबंधन अन्य खर्च पूरे कर सकता है। शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने की समस्याएं सामने आने के बाद आयोग ने यह फैसला सुनाया है।

 

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