नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़े 35 चालक, लॉकअप में काटनी पड़ी सजा

नशे की हालत में  में वाहन चलाते पकड़े 35 चालक, लॉकअप में काटनी पड़ी सजा

प्रदेश के चंबा में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले वाले 35 वाहन चालकों को कोर्ट के लॉकअप रूम में रहकर एक दिन की सजा काटनी पड़ी। अदालत ने इन चालकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे, क्योंकि ये चालक अदालत से समन जारी होने के बावजूद पेशी पर नहीं आ रहे थे। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने इन चालकों को पकड़कर अदालत में पेश किया। अदालत में न्यायिक दंडाधिकारी कर्म प्रताप सिंह ठाकुर ने इन वाहन चालकों को एक दिन कोर्ट के लॉकअप रूप में रहने की सजा सुनाई। यह सजा सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक की हुई। इसके साथ ही 6,22,500 रुपये जुर्माना भी लगाया। सुनवाई के दौरान 47 मामलों का निपटान होना था, लेकिन गैर जमानती वारंट जारी होने के उपरांत 35 लोग अदालत में पहुंचे, जबकि शेष अन्य चालकों के खिलाफ दोबारा गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।

भुक्की चूरापोस्त के साथ पकड़े व्यक्ति को 10 हजार, अदालत के उठने तक की सुनाई सजा
वहीं, किन्नौर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरू ठाकुर की अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को 210 ग्राम भुक्की और चूरा पोस्त पकड़े जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना और अदालत के उठने तक की सजा सुनाई गई है। सहायक जिला न्यायवादी जिला किन्नौर ने बताया कि पुलिस थाना टापरी के अंतर्गत टापरी बाजार में अक्तूबर 2017 में गश्त के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को 210 ग्राम भुक्की और चूरापोस्त के साथ हिरासत में लिया था। इसके तहत उक्त व्यक्ति पर मादक पदार्थ अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इस केस में कुल 9 गवाह पेश किए गए। इसके तहत अदालत ने आरोपी को पर 10,000 रुपये जुर्माना और अदालत के उठने तक की सजा सुनाई है।

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