ननखड़ी कालेज को बंद करने के फैसले पर रोक

रामपुर बुशहर। प्रदेश सरकार द्वारा ननखड़ी कालेज को बंद करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पूर्व सरकार ने 5-9-12 को ननखड़ी में डिग्री कालेज खोलने की अधिसूचना जारी की थी। लेकिन, कांग्रेस ने सत्ता में आते ही कालेज बंद करने के आदेश किए थे। जिसके बाद क्षेत्र के लोगों की ओर से अधिवक्ता आरके शर्मा, प्रेम सिंह द्रैक और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस पर अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश आरबी मिश्रा और न्यायाधीश वीके शर्मा की खंडपीठ ने कालेज को बंद करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। क्षेत्रके लोगों की ओर से लायक राम प्रधान अड्डू, दमयंति प्रधान बगलती, कुलदीप मेहता सहित अन्य लोगों ने अधिवक्ता आरके शर्मा और पीएस द्रैक, वीर बहादुर सिंह और विकास राजपूत के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा कि पिछले सत्र में कालेज की अधिसूचना लेट हुई थी। जिस कारण कालेज में पांच छात्र ही प्रवेश ले पाए थे। लेकिन, इस बार 123 छात्रों ने लिखित रूप से ननखड़ी कालेज में प्रवेश लेने का आग्रह किया है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों बच्चे रामपुर और शिमला कालेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग गरीब होने के कारण अपनी बेटियों को शिमला और रामपुर कालेज नहीं भेज पा रहे हैं। ननखड़ी में कालेज खुलने से उक्त सभी बच्चों को फायदा मिलेगा।

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