दुष्कर्म के आरोपी को दस साल कैद

हमीरपुर। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने दस वर्ष की कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने बताया कि पीड़ित लड़की की मां ने 11 जुलाई 2012 को पुलिस थाना सुजानपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि मस्तराम (55) पुत्र धीमू निवासी चबूतरा ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने पीड़ित लड़की की मां की शिकायत के आधार पर मामला दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 376 के तहत दस वर्ष का कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माना की सजा और धारा 506 के तहत एक वर्ष की कैद और एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी मस्त राम की पोती के साथ पढ़ती थी और मस्तराम काफी समय से उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। इस दौरान मस्तराम ने कई बार उसकी नाबालिग बेटी का गर्भपात भी करवाया। परिजनों को इसकी भनक उस समय लगी जब उसे पेट में दर्द हुई। इस दौरान उसके परिजन उसे डाक्टर के पास ले गए तो सारा मामला सामने आया। इसके चलते ग्रामीणों ने अधेड़ आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। मंगलवार को आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायालय हमीरपुर में पेश किया गया जहां न्यायाधीश भूपेश शर्मा ने मस्तराम को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की कैद और पचास हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले में 23 सरकारी गवाह पेश किए गए। मामले की छानबीन एसएचओ सुजानपुर प्रकाश चंद ने की।

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