तीन स्कूलों को बंद करने के फरमान

हमीरपुर। जिले के तीन निजी स्कूलों को बंद करने के फरमान जारी हो गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। निजी स्कूलों पर आरटीई नियमों को पूरा न करने का आरोप है। विभाग ने स्कूलों में पढ़ाई कर रहे बच्चों को नजदीक के सरकारी स्कूल में शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। ऐसा कर रिपोर्ट विभाग को सौंपने के लिए कहा गया है। खबर की पुष्टि प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर रेणु कौशल ने की।
उक्त स्कूलों को नोटिस प्राप्त हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन विभाग के फरमानों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तीनों स्कूलों का मसला काफी समय से लंबित पड़ा हुआ था। विभाग की ओर से भी बार-बार नोटिस जारी कर अवसर प्रदान किया जाता रहा।
सूत्रों की मानें तो शिक्षा विभाग ने सलौणी, भोरंज, हमीरपुर के नजदीक स्थित एक-एक निजी स्कूल प्रबंधनों को बच्चों को शिफ्ट करने का नोटिस जारी किया है। संबंधित सरकारी स्कूल की जानकारी भी दी गई है। स्कूलों से बच्चों को शिफ्ट करने के पश्चात बंद कर दिया जाएगा।
विभाग ने पहली बार नोटिस जारी कर सात दिन का समय दिया था। आदेशों की अनुपालना पर जवाब भी मांगा था। उक्त स्कूलों ने कोई कार्रवाई नहीं की। विभाग ने फिर नोटिस जारी किया और पांच दिन का समय दिया। फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। अब विभाग ने फाइनल नोटिस जारी कर दिया है। अगर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
तीन निजी स्कूलों को बच्चों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट करने के आदेश जारी किए हैं। स्कूलों की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला है। जवाब नहीं मिलता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-रेणु कौशल, उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा

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प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2013 से पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। अधिनियम में निर्धारित मापदंडों को पूरा किए बिना शिक्षण संस्थानों का संचालन नहीं किया जा सकता। माध्यमिक कक्षाओं तक संस्थानों का पंजीकरण शिक्षा विभाग के पास होगा। जिले के करीब आधा दर्जन संस्थान नियमों को पूरा नहीं करते थे, जिन्हें विभाग से समय दिया जाता रहा। वर्तमान उपनिदेशक ने निरीक्षण कर अंतिम अवसर दिया। तत्पश्चात रिपोर्ट निदेशालय को भेजी गई। निदेशालय ने नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। नियम पूरा करने वाले तीन संस्थानों को राहत मिली और तीन संस्थानों पर कार्रवाई की गाज गिरी है।

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