डकैती के दोषियों को सात साल कारावास

सोलन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) केके शर्मा की अदालत में डकैती और मारपीट के पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात साल कठोर कारावास समेत छह सजाएं सुनाई हैं। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत 12 हजार जुर्माने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एसएस कौंडल ने की है। उन्होंने बताया कि जून 2011 को धर्मपुर के पास पेट्रोल पंप में लूट को अंजाम दिया गया था। पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विनोद कुमार पुत्र राज पाल निवासी लखा बाजार गोभाना अलीगढ़ यूपी, बंटी शर्मा पुत्र राम फूल निवासी वीपीओ गोभाना, लखन सिंह पुत्र खेमकरण निवासी नेठा नागला गोभाना, धर्मवीर पुत्र राम दयाल निवासी सूरजपुर गोभाना और सोनू गौतम पुत्र मनबीर सिंह निवासी गांव मेढोला तहसील और पुलिस स्टेशन गोभाना को दोषी करार देते हुए सजाएं सुनाई हैं। वारदात के समय सभी ने पेट्रोल पंप के कर्मियों को तेजधार हथियारों से हमले किए थे। जिसमें तैनात वर्करों को काफी चोटें आई थी।

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