जिप सदस्य, प्रधान और बीडीसी सदस्य पर केस

चंबा। मनरेगा के मस्ट्रोल में गड़बड़ी करके एक ही समय में दो-दो हाजिरियां लगाने के आरोप में भड़ियांकोटी व जटकरी के तत्कालीन पंचायत प्रधान सहित भड़ियां के पंचायत समिति सदस्य और साच वार्ड की जिप सदस्य के खिलाफ धोखाधड़ी सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा शिकायत के आधार पर विजिलेंस की प्रारंभिक जांच के बाद सदर पुलिस थाना चंबा में दर्ज किया गया है। एसपी जगतराम ने बताया कि भगत राम पुत्र बुधिया राम निवासी भड़ियांकोठी की शिकायत पर भड़ियांकोठी के पंचायत प्रधान रोशन लाल, भड़ियां के पंचायत समिति सदस्य मोहन सिंह, साच की जिला परिषद सदस्य इंद्रा कपूर और जटकरी पंचायत के तत्कालीन प्रधान विजय कपूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है कि इन्होंने मिलीभगत करके पंचायत में मजदूरों की एक ही समय में अलग-अलग मस्ट्रोल पर हाजिरी लगाकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ज्ञात रहे कि इन सभी के खिलाफ शिकायतकर्ता ने पहले स्टेट एंटी क्रप्शन एंड विजिलेंस ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप था कि इन सभी ने वर्ष 2008 से 2010 तक एक ही समय काम पर लगाए गए मजदूरों की अलग-अलग मस्ट्रोल पर फर्जी हाजिरियां लगाकर सरकारी धन की गड़बड़ी की है। इस पर विजिलेंस ने जांच की और गड़बड़ी का पता चलने पर स्थानीय पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किए जाने की सिफारिश की। इस आधार पर पुलिस ने इन सभी पर मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। उधर, जांच के दौरान आरोपियों की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है।

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