जाहू में आधा दर्जन को मंडी समिति का नोटिस

जाहू (हमीरपुर)। सब्जी मंडी समिति हमीरपुर ने जाहू के आधा दर्जन दुकानदारों को रिमाइंडर नोटिस जारी किया है, तथा दुकानदारों को मंडी शुल्क, मंडी टैक्स जमा करवाने के लिए कहा है। टैक्स जमा न करवाने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। मंडी समिति के फरमानों से दुकानदारों में रोष है। उन्होंने समिति के निर्णय पर विरोध जताया है।
सब्जी मंडी प्रबंधन हमीरपुर ने जाहू के सात चिकन, मीट विक्रेताओं क ो पत्र जारी किया है। उन्हें सब्जी मंडी शुल्क, मंडी टैक्स जमा करवाने को कहा गया है। पत्र संख्या एमसीएच 01/3/88 भाग -6-968 के तहत लिखा है कि मंडी अधिसूचित क्षेत्र हमीरपुर के तहत हिमाचल प्रदेश कृषि एवं उद्यानिकी उपज विपणन अधिनियम 2005 की धारा 2(क), धारा-71 में अनुसूचित कृषि उपजों का व्यापार कर रहे हैं। व्यापार के लिए कृषि उपज मंडी समिति हमीरपुर से धारा-40(1) के अंतर्गत पंजीकरण करवाना, धारा-44 के तहत मंडी शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है। दुकानदार 40-(1) का उल्लंघन कर रहे हैं जो एक अपराध है। नोटिस से निर्देश दिए गए हैं कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर उपजों के क्रय विक्रय के लिए कार्यालय में पंजीकरण सुनिश्चित करें। अन्यथा अधिनियम की धारा 72 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जाहू के चिकन एवं मीट विक्रेताओं ने समिति की कार्रवाई का विरोध करते हुए रोष जताया है। दुकानदारों मनोज कुमार, आनंद प्रकाश, सुमन जगत, पवन कुमार, प्रीतम चंद, दूनी चंद का कहना है कि जब वह जाहू बाजार में चिकन, मीट की दुकानें वर्षों से चला रहे हैं। किराए की दुकानों में अपना धंधा कर रहे हैं। ऐसे में फिर से पंजीकरण, मंडी टैक्स कैसा। यह तो सब्जी मंडी हमीरपुर का तुगलकी फरमान है, जिसे वह किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उधर, सब्जी मंडी समिति हमीरपुर के सचिव गौतम प्रसाद शर्मा का कहना है कि दुकानदारों को अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, अन्यथा इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अम्ल में लाई जाएगी।

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