
आनी (कुल्लू)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आनी सुनीश अग्रवाल की अदालत ने चरस के मामले में आरोप साबित होने पर एक व्यक्ति को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी पृथ्वी सिंह नेगी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई 2009 को जब निरमंड पुलिस के दल ने एएसआई जगत सिंह नेगी के नेतृत्व में बघीर गांव के पास बुद्धि सिंह को 50 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
