चरस तस्करी पर नौ साल की कैद

कुल्लू। कुल्लू न्यायालय में दो अलग-अलग अभियोग साबित हो जाने पर न्यायालय ने दो लोगों को सजा सुनाई है। पहले मामले में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अभियोग साबित हो जाने पर न्यायालय ने एक व्यक्ति को नौ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी एनएस वर्मा ने जोरदार पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप साबित कर दिखाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव सिंह के न्यायालय ने
सोमवार को दिए अपने एक अहम फैसले में चरस तस्कर को नौ साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी एनएस वर्मा ने न्यायालय में सात गवाह पेश किए। उनकी ठोस दलीलों को भी न्यायालय ने स्वीकार करते हुए फैसले पर मुहर लगा दी। केस के अनुसार पुलिस के दल ने लारजी-सैंज सड़क मार्ग पर पंजाब के नंगल निवासी ज्ञान को एक किलो चरस के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया था। वहीं दूसरे मामले में बंजार के एक व्यक्ति पर हमला कर घायल करने और जान से मारने धमकी देने का आरोप साबित हो होने पर दो साल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की और से कोर्ट के समाने पक्ष रखते हुए उप न्यायावादी खूब राम ने केस में न्यायालय में 5 गवाह पेश किए। दलीलें सुनने के बाद सीजीएम लाहौल-स्पीति ने बंजार के शैगलू बाजार निवासी राज कुमार को दो साल की कैद की सजा सुनाई। केस के मुताबिक 21 मई, 2007 में राज कुमार ने पड़ोस की जमीन में जबरन घूस कर मारपीट कर घायल करने के बाद जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 452, 326, 427 और 506 के तहत मामला दर्ज चालान कोर्ट में पेश किया था। सोमवार को न्यायालय ने राजकुमार को दो साल की सजा दी है।

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