ओरिजिनल प्रमाण पत्र अपने पास रखने वाले शिक्षण संस्थानों पर दर्ज करवाए जाएंगे मामले

ओरिजिनल प्रमाण पत्र अपने पास रखने वाले शिक्षण संस्थानों पर दर्ज करवाए जाएंगे मामले

शिमला
हिमाचल प्रदेश राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने प्रदेश के सभी निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों के ओरिजिनल प्रमाण पत्र अपने पास नहीं रखने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि मनमानी करने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज करवाए जाएंगे। आयोग ने जिला पुलिस अधीक्षकों को मनमानी करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ मामले दर्ज करने के निर्देश दिए। कई बार निर्देश के बावजूद विद्यार्थी के ओरिजिनल प्रमाण पत्र नहीं लौटाने पर एक विवि पर पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। एक निजी विवि में सिर्फ छात्रवृत्ति लेने के लिए संस्थान के साथ मिलीभगत कर दाखिला लेने वाले विद्यार्थी को राशि जारी करने पर भी उच्च शिक्षा निदेशालय को रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने सभी निजी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि दाखिले के समय विद्यार्थियों के सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र ही लिए जाएं।

दसवीं और बारहवीं कक्षा के असली प्रमाण पत्र कोई भी संस्थान अपने पास न रखे। असल प्रमाण पत्र सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए ही देखा जाए। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने सभी निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से कहा विद्यार्थियों के असली प्रमाण पत्र अपने पास रख उन्हें धमकाने का प्रयास न किया जाए। असली प्रमाणपत्र न लौटाने वाले एक निजी विवि को एक माह में आयोग के पास जुर्माने के पचास हजार रुपये जमा करवाने की मोहलत दी गई है। असली प्रमाण पत्र जारी न करने के कारण संबंधित विद्यार्थी को हुए एक वर्ष के नुकसान की भरपाई के लिए निजी विवि से हर्जाना लेने का मौका भी दिया है। अभी असली प्रमाणपत्र रखने वाले एक निजी विवि के खिलाफ ही लिखित में शिकायत आई है। कई अन्य विवि पर भी इस तरह की मनमानी करने का आरोप है। 

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