एच.आर.टी.सी. को तेल नहीं देंगे डीलर

बिलासपुर : हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपनी बसों को डीजल उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश के पैट्रोलियम डीलरों से 18 फरवरी तक निविदाएं मांगी हैं लेकिन हिमाचल पैट्रोलियम डीलर्ज एसोसिएशन का निर्णय है कि प्रदेश का कोई भी डीलर इन टैंडरों में भाग नहीं लेगा। यह जानकारी प्रैस क्लब बिलासपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए हिमाचल पैट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष सुकुमार सिंह चंदेल ने दी। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी, 2013 को दिल्ली में सभी पैट्रोलियम कंपनियों के महाप्रबंधकों के साथ हुई केंद्रीय पैट्रोलियम विभाग की बैठक के बाद पैट्रोलियम डीलरों को जारी पत्र में पैट्रोलियम कंपनियों ने अपने डीलरों को पैट्रोलियम पदार्थों के किसी भी टैंडर में भाग लेने के लिए मनाही की है।

इन टैंडरों में भाग लेना पैट्रोलियम कंपनियों की गाइड लाइन का सीधा उल्लंघन है तथा यदि कोई डीलर इस टैंडर प्रक्रिया में भाग लेता है व पैट्रोलियम कंपनी इसके लिए यदि उस डीलर पर कोई दंडात्मक कार्रवाई करती है तो उसमें एसोसिएशन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यूं भी इस टैंडर में लगाई गई शर्तें अव्यवहारिक हैं। एच.आर.टी.सी. ने इन टैंडरों में 7 दिन का उधार दिए जाने की पहली शर्त रखी है। इस हिसाब से हिमाचल के पैट्रोलियम डीलरों को प्रति सप्ताह लगभग 5 करोड़ का डीजल उधार देना होगा। क्या घाटे में चलने वाली एच.आर.टी.सी. पर इतनी बड़ी राशि का उधार किया जाना ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त इन टैंडरों में पैट्रोलियम डीलरों को 3 लाख रुपए अग्रिम जमानत राशि के रूप में जमा करवाने, 24 घंटे पैट्रोल पंप पर डीजल देने तथा डीजल की गुणवत्ता व मात्रा पर नियंत्रण रखने की शर्त भी लगाई गई है।

सुकुमार सिंह चंदेल ने कहा कि यह शर्त पैट्रोल कंपनियों की सही व स्पष्टï कार्यप्रणाली को चुनौती देती है क्योंकि पैट्रोलियम पदार्थों की गुणवत्ता व सही मात्रा की जांच का कार्य समय-समय पर नियमित रूप से पैट्रोलियम कंपनियों स्वयं करती हैं तथा उनके मापदंड व कार्यप्रणाली अत्यंत कड़ी व स्टीक है। पैट्रोलियम डीलर डीजल तैयार नहीं करते वे तो मात्र पैट्रोल कंपनियों द्वारा तैयार किए गए डीजल को आम लोगों तक पहुंचाते हैं, साथ ही पैट्रोलियम डीलरों द्वारा उधारी में एच.आर.टी.सी. में डीजल देना व 3 लाख रुपए और एच.आर.टी.सी. के पास जमा करवाना तर्कसंगत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पैट्रोल कंपनियों के कंट्रोल आर्डर के अनुसार डीलर डीजल या पैट्रोल कंपनी द्वारा निर्धारित रेट को कम व ज्यादा भी नहीं कर सकते। ऐसा करने वाले डीलर का पैट्रोल रद्द भी हो सकता है। हालांकि एसोसिएशन मामले के समाधान के लिए एच.आर.टी.सी. के जवाब का इंतजार कर रही है।

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