अब पहले से ज्यादा मिलेगी राहत राशि

बिलासपुर। अनुसूचित जाति, जन जाति, ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित रखने पर अब पहले से ज्यादा राहत राशि मिलेगी। पीड़ित व्यक्ति को इसके लिए मताधिकार पर रुकावट डालने की एवज में रोकने वाले पर मामला दर्ज करवाना होगा। सरकार ने अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार अधिनियम में संशोधन कर इस राशि में बढ़ोतरी की है।
सरकार की ओर से अनुसूचित, जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम-1989 में संशोधन किया गया है। इस बारे प्रदेश भर के जिला कल्याण अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नए निर्देशानुसार वोट देने के अधिकार से वंचित रखने पर मिलने वाली राहत राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब यह राशि 50 हजार रुपये मिलेगी। इससे पूर्व यह राशि 20 हजार रुपये थी।
जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से नए निर्देश मिले हैं। उन्होंने कहा कि नए आदेशानुसार सरकार ने राहत राशि 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की है। अनुसूचित जाति, जन जाति, ओबीसी वर्ग के व्यक्ति मताधिकार से वंचित रखने पर दी जाएगी। इसके लिए मताधिकार से वंचित रहने वाले व्यक्ति को मामला दर्ज करवाना होगा।

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