अदालत ने चरस रखने के दोषियों को दस-दस साल की जेल, एक-एक लाख जुर्माना

अदालत ने चरस रखने के दोषियों को दस-दस साल की जेल, एक-एक लाख जुर्माना

हमीरपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश-दो) हमीरपुर ने चरस के मामले में नामजद दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को दस-दस साल के कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में कुल सोलह गवाह अदालत में पेश हुए। तीन मई 2019 को डीएसपी हितेश लखनपाल की अगुवाई में हेड कांस्टेबल नरेश कुमार व अन्य पुलिस कर्मचारियों ने हमीरपुर बाईपास रोड पर नाका लगाया हुआ था।

इस दौरान सुबह के समय पुलिस ने एक वाहन को जांच के लिए रोका। इस वाहन में आरोपी अश्वनी कुमार निवासी हमीरपुर वार्ड नंबर सात और वार्ड नंबर एक निवासी विशाल कुमार सवार थे। तलाशी के दौरान वाहन से 5.068 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया।

उधर, जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने बताया कि गवाहों और सुबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को इस मामले में दोषी पाया है। इस पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दस-दस साल के कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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