अतिक्रमणकारियों पर होगी कार्रवाई

सुबाथू (सोलन)। सुबाथू बाजार में अतिक्रमण हटेंगे। छावनी परिषद ऐसे अतिक्रमण कारियों पर कार्रवाई करने जा रहा है। बाजार में छावनी अधिनियम 2006 के तहत दुकानों से बाहर सरकारी भूमि पर समान लगाने पर जुर्माने का प्रावधान है। इसकी शक्तियां सीईओ के पास हैं। 500 से 2500 तक का जुर्माना करने का प्रावधान है । वहीं छावनी अध्यक्ष 5000 तक का जुर्माना कर सकता है।
सीईओ जेबी सिंह ने बताया कि सुबाथू में छावनी परिषद के नियमों का पालन करने वाले कुछ दुकानदारों ने छावनी परिषद के नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की शिकायत भी दर्ज करवाई है। इस बारे में सीईओ जेबी सिंह ने नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए बाजार में दुकानों के बहार समान लगाने वाले दुकानदारों को पकड़े जाने पर भारी जुर्माना भरना पडे़गा इसके बाद किसी भी दुकानदार या वार्ड सदस्य का पक्ष नहीं सुना जाएगा।

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