हत्या के मामले में दो लोगों को उम्रकैद, एक बरी

इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु उन्मूलन विनोद कुमार सिंह राठौर ने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को अभियुक्त करार देकर उम्र कै द की सजा सुनाई। इस मामले में एक अन्य महिला आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जसवंतनगर थाने में सतीश कुमार यादव ने 20 नवंबर 2004 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भांजे बृजेश उर्फ टिंकल पुत्र रामकिशन से डा. उपदेश उर्फ सुबोध यादव पुत्र जादौन सिंह निवासी छिमारा ने 15 हजार रुपए उधार लिए थे। रुपए वापस मांगने के लिए बृजेश अक्सर डा. उपदेश के घर जाता था। डा.उपदेश को शक हो गया कि बृजेश के संबंध उसकी पत्नी से हो गए हैं। इसीलिए डा. उपदेश 18 नवंबर 2004 को 15 हजार रुपए वापस करने की बात कहकर बृजेश को अपने साथ ले गया। उसके बाद से वह वापस नहीं लौटा। बाद में अखबारों में खबर छपने पर उसकी मौत की जानकारी हुई। इस पर उसने डा. उपदेश, कृष्णमुरारी पुत्र तालेसिंह निवासी यशोदानगर व डा. उपदेश की पत्नी कुसुम के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
विवेचना के बाद मामला सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचा। विशेष न्यायाधीश दस्यु उन्मूलन विनोद कुमार सिंह ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के बाद डा. उपदेश व कृष्णमुरारी को दोषी पाया और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि कुसुम क ो दोष सिद्ध न होने पर बरी कर दिया।

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