मिलावट करने वाले पांच लोगों पर 1.26 लाख जुर्माना

इटावा। खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों पर गाज गिरने लगी है। मिलावटखोरों पर न्याय निर्णायक अधिकारी/ एडीएम कोर्ट ने जुर्माना ठोका है। दूध व सरसों के तेल के पांच मामलों में 1.26 लाख रुपए अर्थदंड लगाया गया है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नादिर अली ने बताया कि न्याय निर्णायक अधिकारी विद्या शंकर सिंह ने खाद्य पदार्थों के अधोमानक मामलों की सुनवाई करते हुए जुर्माना लगाए जाने का आदेश किया है। इसमें बढ़पुरा के दूध विक्रेता भीकम सिंह पुत्र अमर सिंह पर दूध में मिलावट के दोषी पाए जाने पर 18 हजार रुपए जुर्माना किया है। इसी प्रकार इकदिल स्थित डेयरी संचालक सुनील कुमार पुत्र राम स्वरूप पर भी अधोमानक दूध को लेकर 25 हजार रुपए, इकदिल के ही दूधिया छोटे लाल राजपूत पुत्र खुशीलाल व बलवीर पुत्र नरसिंह पर भी दूध में मिलावट के मामले में क्रमश: 30 हजार रुपए व 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा दुकानदार सुरेश चंद्र पुत्र अनंतराम पर सरसों के तेल में खामी पाए जाने पर 33 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
श्री अली ने बताया कि यह सभी मामले अधोमानक से जुड़े रहे हैं। जिन्हें दिसंबर व जनवरी में न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट में दायर किया गया था। दूध के सेंपल में फैट की कमी व पानी की मिलावट तथा सरसों के तेल में नमी पाई गई थी। ऐसे मामलों में 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। यह जुर्माना मिलावट के स्तर और कितने समय से कार्य जारी रखने को लेकर तय किया जाता है। उन्होंने बताया कि अभी इस कोर्ट में गत दिसंबर में दायर किए 26 मामलों में निर्णय आने बाकी हैं।

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