
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मोरिंडा एसिड अटैक मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मोहाली की स्वयं संस्था पूअर पेशेंट रिलीफ सोसायटी ने हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में पीड़िता के पुनर्वास और निशुल्क प्लास्टिक सर्जरी के निर्देश जारी करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एके सीकरी एवं जस्टिस राकेश कुमार जैन पर आधारित खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेकर नोटिस जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई 8 दिसंबर के लिए निर्धारित की है।
हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि जीरकपुर निवासी मंजीत सिंह ने 8 दिसंबर 2011 को मोरिंडा में युवती के घर में घुसकर उस पर तेजाब फेंका था। चूंकि युवती ने शादी से इंकार कर दिया था, लिहाजा युवक इसका बदला लेना चाहता था। घटना के दौरान एसिड युवती के मुंह और शरीर के अन्य हिस्सों में गिरा। घटना से युवती की शक्ल पूरी तरह बिगड़ गई और उसके हाथों व गले में भी जलने के गंभीर निशान उभर आए। याचिका में कहा गया है कि युवती के पिता का दो साल पहले निधन हो चुका है और परिवार के पास इतना नहीं कि युवती के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई जा सके। युवती बीए सेकंड एयर की छात्रा है और साथ ही एक निजी स्कूल में पढ़ाकर अपने परिवार की गुजर बसर कर रही थी। याचिका में रोहतक एसिड अटैक के मामले का हवाला दिया गया है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता को 15 लाख रुपये की सहायता सरकार ने उपलब्ध करवाई थी। याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश पंजाब सरकार को जारी किए जाएं। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील को निर्देश दिए कि इस मामले में जरूरी कदम उठाकर अगली सुनवाई तक इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाए।