तंबाकू उत्पाद रखने पर दस दुकानदारों के चालान

नादौन (हमीरपुर)। स्वास्थ्य विभाग ने चोरी छिपे तंबाकू उत्पाद बेचने वाले उद्दंड दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए छापामारी अभियान शुरू कर दिया है। सोमवार को विभाग ने 10 उद्दंड दुकानदारों के चालान कर जुर्माना किया है। विभाग ने सभी दुकानदारों को तंबाकू उत्पाद न बेचने की नसीहत दी।
स्वास्थ्य विभाग के छापामारी अभियान से नादौन शहर में हड़कंप मच गया है। दुकानदारों ने छापामारी की भनक लगते ही दुकानों में रखे तंबाकू उत्पादों को इधर-उधर छिपाना शुरू कर दिया। छापामारी के दौरान दस दुकानदारों से मौके पर तंबाकू उत्पाद रंगे हाथों पकड़े गए हैं। प्रत्येक दुकानदार को विभाग ने दो हजार रुपए जुर्माना ठोका है। उन्होंने दुकानदारों को कड़ी हिदायत देकर छोड़ा है। बीएमओ डा. अशोक कौशल के नेतृत्व में टीम ने दुकानों में छापामारी की है। तंबाकू निषेध अधिनियम के तहत बने नियमों के चलते कार्रवाई अमल में लाई गई है। नियमों के तहत दुकानों में तंबाकू उत्पादों या बीड़ी सिग्रेट की नुमाइश नहीं की जा सकती है। न ही उत्पादों को दुकानों में विज्ञापित किया जा सकता है। जबकि ऐसी दुकानों में धूम्रपान से संबंधित स्वास्थ्य चेतावनी व 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए उत्पाद न बेचे जाने संबंधी चेतावनी के साइन बोर्ड सामने लगाना आवश्यक है। जो दुकानदार नियमों की उल्लंघना करेंगे उन पर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर स्थित दुकानों में धूम्रपान करना या करवाना भी पूर्णत: निषेद्य है और यदि किसी दुकान पर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है, तो धूम्रपान करने वाले सहित उक्त दुकान मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से त्रिलोक नाथ, राम प्रसाद शर्मा व संतोष गौतम भी उपस्थित रहे।

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