
पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा की अदालत ने एक आरोपी ट्रक चालक को एक वर्ष सजा व 3500 रुपये जुर्माना किया है। करीब छह वर्ष पहले पांवटा-सतौन मार्ग पर नारीवाला में सड़क हादसा हुआ था। इसमें ट्रक चालक की लापरहवाही से मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई थी। जेएमआईसी कोर्ट नं. 1 पांवटा के न्यायाधीश परविंद्र सिंह अरोड़ा ने सजा सुनाई। सरकार की तरफ से इस मामलों की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी (एडीए) हेमंत सिंह चौधरी कर रहे थे।
एडीए पांवटा हेमंत सिंह चौधरी ने बताया कि आरोपी दिनांक 26 जून 2006 को हादसा हुआ था। दोपहर को मुकंदी लाल राजबन से पांवटा की तरफ जा रहा था। दोपहर करीब 1.45 बजे नारीवाला मुख्य सड़क पांवटा-सतौन पर ट्रक एचपी-17 4509 ने टक्कर मार दी। इस वक्त ट्रक दिनेश रावत चला रहा था। ट्रक चालक की तेज रफ्तारी व गफलत के कारण हादसा हुआ। इसमें मोटरसाइकिल चालक मुकंदी लाल की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (ए), 279 व 337 के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शुक्रवार 11 जनवरी 2013 को जेएमआईसी कोर्ट नं. 1 पांवटा अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया।
सहायक जिला न्यायवादी हेमंत सिंह चौधरी ने कहा कि इस मामले के अभियुक्त ट्रक चालक दिनेश रावत को सजा सुनाई गई है। इसमें धारा 307(ए) के तहत एक वर्ष की कैद व 2000 रुपये जुर्माना किया। धारा 279 व 337 में 6-6 माह कैद व 1500 जुर्माना किया गया है।