
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अफसरशाही की सुस्ती और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक, उपनिदेशक मंडी और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टिकरी सदवानी के प्रधानाचार्य के चिकित्सा बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है। नौ साल से याचिकाकर्ता के मेडिकल बिलों का भुगतान न करने और अदालत के पूर्व आदेशों का पालन न होने पर अदालत ने यह आदेश जारी किया।
