सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए धारा 118 के तहत 355 इकाइयों को मंजूरी दी है। इनमें 176 औद्योगिक, 126 पर्यटन, बाकी रियल एस्टेट, पनबिजली परियोजनाओं, शिक्षण, धार्मिक-चैरिटेबल और अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं को खोलने से संबंधित हैं। धारा 118 के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने सबसे अधिक स्वीकृतियां दी हैं। ऑनलाइन डैश बोर्ड की सुविधा शुरू करने के बाद निवेशकों को दी जाने वाली मंजूरी की संख्या में इजाफा हुआ है। यह धारा-118 हिमाचल प्रदेश मुजारियत और भूमि सुधार अधिनियम-1972 की है, जिसके तहत राज्य से बाहर के लोग यहां पर किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जमीन ले सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित करने या निवेश या अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं के लिए राज्य से बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। बीते दो साल में राज्य में शिक्षण संस्थान खोलने के लिए दो आवेदनों को मंजूरी दी गई है। हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए भी तीन आवेदन मंजूर किए गए हैं। धार्मिक और चैरिटेबल संस्थानों के 10 आवेदन सरकार ने मंजूर किए हैं। व्यावसायिक श्रेणी के तहत 3 अन्य प्रोजेक्टों को भी सरकार ने धारा 118 के तहत मंजूरी दी है। हिमाचल में होटल खोलने को लेकर सबसे अधिक आवेदन सरकार के पास आ रहे हैं। साहसिक गतिविधियां शुरू करने के लिए भी निवेशक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके अलावा तीन से पांच बिस्वे के रिहायशी भवन के लिए भी धारा 118 की अनुमति ली जा रही है।
कोई मामला लंबित नहीं : ओंकार
रियल एस्टेट में निवेश के लिए भी दिखा रहे दिलचस्पी