
जिला शिमला के विकास खंड रोहड़ू की पंचायत करासा के प्रधान को मनरेगा और 15वें वित्त आयोग के विकास कार्यों में अनियमिताएं बरतने पर निलंबित कर दिया है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने प्रधान देव राज को निलंबित करने के आदेश की अधिसूचना जारी की है।
4 जुलाई को प्रधान ने उक्त आरोपों पर लिखित जवाब दायर किया। इसके बाद प्रधान के लिखित जवाबों का अवलोकन पंचायत के रिकॉर्ड के साथ किया गया। जांच में प्रधान की ओर से अपने बचाव में पेश किए तथ्य ठोस नहीं पाए गए। प्रधान ने फर्जी बिल, कार्यों के बजट को स्थानांतरित करने, अधूरे कार्यों, मजदूरों के खातों में सीधे मजदूरी न ट्रांसफर करने, एक ही व्यक्ति को बिना कोटेशन के कार्य आवंटित करने, बिना बजट के अत्याधिक कार्य करवाने, समान की खरीददारी एवं तकनीकी अनुमति के बिना कार्य करने की अनियमिताएं जांच में सामने आई है।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (1) (c) के तहत प्रधान को अपने कार्य में लापरवाही बरतने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने पंचायत से जुड़ा रिकॉर्ड, स्टोर, स्टॉक, स्टांप पंचायत सचिव को सौंपने के आदेश जारी किये।
