

पहली अगस्त से पूरे प्रदेश में नई दरें लागू हो गई हैं। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक जेपी काल्टा ने बताया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार रि-कनेक्शन की दरों में बढ़ोतरी की गई है।
समय पर बिजली बिल अदा न करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का अब अगर कनेक्शन कट जाता है तो महज 40 रुपये देकर कनेक्शन बहाल नहीं हो पाएगा। कनेक्शन फिर से शुरू करवाने के लिए 250 रुपये शुल्क चुकाना होगा। कनेक्शन कटने से छह माह तक यह फीस लगेगी।
छह माह के बाद कनेक्शन जुड़वाने के लिए नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा। इसी तरह 50 केवीए बिजली कनेक्शन लेने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100 रुपये की जगह 500 रुपये देने होंगे।
51 से 100 केवीए तक 500 की जगह 1000 रुपये और 100 केवीए से अधिक क्षमता वाले कनेक्शन धारकों को 1000 रुपये की जगह 1500 रुपये चुकाने होंगे।
बीते दिनों बढ़ाया 10 रुपये फिक्स चार्ज
घरेलू उपभोक्ताओं को 60 के बजाय प्रतिमाह 70 रुपये फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर 120 की जगह 130 रुपये और औद्योगिक इकाइयों को 130 की जगह 140 रुपये फिक्स चार्ज लग रहा है।
