मंडी हादसे पर हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला

कोर्ट ने कॉलेज से कहा मुआवजा दो

कोर्ट ने कॉलेज से कहा मुआवजा दो

हिमाचल हाईकोर्ट ने वीएनआर विज्ञान ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद की ओर से दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत के आदेश को संशोधित करने की गुहार लगाई थी।

अदालत ने ब्यास में बहे छात्रों के अभिभावकों को 2.5-2.5 लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए थे। कॉलेज प्रबंधन ने तर्क दिया था कि मृतक छात्रों की ट्यूशन फीस 1.74 लाख रुपए वापस की जा रही है।

इसके अलावा प्रत्येक छात्र के अभिभावकों को 2 लाख रुपए बीमा राशि भी दी जाएगी। इसका प्रीमियम कॉलेज प्रबंधन अदा करता है। इसलिए मृतकों के घरवालों को अलग से मुआवजा देने का औचित्य नहीं।

मंडी हादसे पर हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला

हाईकोर्ट में जमा करो मुआवजा राशि

हाईकोर्ट में जमा करो मुआवजा राशि

मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने कॉलेज के इन बहानों को खारिज कर दिया और कॉलेज प्रबंधन और इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए कि इन छात्रों की ट्यूशन फीस और बीमा राशि दो सप्ताह के भीतर अदा करें।

कॉलेज प्रबंधन ने अदालत को बताया कि मुआवजा राशि को आज ही हाईकोर्ट में जमा करवाया जाएगा। बिजली बोर्ड ने अदालत को बताया कि उनकी ओर से अदा की जाने वाली मुआवजा राशि हाईकोर्ट के समक्ष जमा कर दी गई है।

अदालत ने सरकार को आदेश दिए कि वो मामले की आगामी सुनवाई तक फ्रेश स्टेट्स रिपोर्ट दायर करे। मामले की सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की गई है।

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