
शिमला

कोर्ट ने खारिज की एचपीसीए की याचिका
सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की याचिका खारिज हो गई है। क्रिकेट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को निजी तौर पर प्रतिवादी बनाने के लिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी।
सोमवार को सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि याचिका प्री-मैच्योर है, क्योंकि हाईकोर्ट में अभी केस की सुनवाई चल रही है।
कोर्ट ने एचपीसीए को हिदायत दी है कि वह हाईकोर्ट में ही 10 दिनों के भीतर अपनी याचिका को संशोधित करे।

पहले टल गई थी मामले की सुनवाई
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कुरियन जोसेफ ने इस केस को सुनने से इसलिए इनकार कर दिया था कि वह दोनों पार्टियों को जानते हैं। एचपीसीए को अब मंगलवार को हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को रखते हुए याचिका को संशोधित करना होगा।
मंगलवार को हाईकोर्ट में केस सुनवाई के लिए लगा हुआ है। एचपीसीए ने 26 अक्तूबर को धर्मशाला स्टेडियम के ताले रात को तोड़ने के केस में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, डीजीपी संजय कुमार, कांगड़ा के डीसी और एसपी को निजी तौर पर प्रतिवादी बनाने के लिए याचिका दायर की थी। इसी अनुरूप याचिका को संशोधित करने का आग्रह भी कोर्ट से किया था।
