चरस तस्करी के आरोपी को तीन साल की कैद

कुल्लू। एनडीपीएस के एक मामले में अभियोग साबित हो जाने पर न्यायालय ने एक व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को छह माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला उप न्यायवादी खूब राम शर्मा ने पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग साबित कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य के न्यायालय ने शनिवार को दिए अपने एक अहम फैसले में चरस तस्करी का अभियोग साबित हो जाने पर पंजाब अमृतसर के जलियांवाला बाग बडसन गली हाउस नं 112/2013 निवासी संजू के लिए तीन साल की कैद मुकर्रर की है। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए जिला उप न्यायवादी खूब राम शर्मा ने न्यायालय में आठ गवाह पेश किए। उनकी ठोस दलीलों को भी न्यायालय ने स्वीकार करते हुए
फैसले पर मुहर लगा दी। केस के मुताबिक कुल्लू थाना के अंतर्गत 20 दिसंबर 2012 को तत्कालीन एएसपी संदीप धवल की अगुवाई में घलाड़ा नाला के समीप पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान संजू को 3.30 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने चरस के साथ पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने बाद में इसका चालान न्यायालय में पेश किया। शनिवार को करीब दो साल तक चले केस के बाद न्यायालय में केस पर अहम फैसला सुना दिया है।

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