
मंडी। व्यापार मंडल मंडी और श्रम विभाग की ओर से महाजन बाजार में संयुक्त रूप से लाइसेंस बनाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ व्यापार मंडल के प्रधान अशोक कपूर ने किया। कैंप में मंडी वृत्त की श्रम निरीक्षक भावना शर्मा ने शॉप और लेबर लाइसेंस बनाने के साथ व्यापारी वर्ग को शाप तथा लेबर अधिनियम में दिए प्रावधानों के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने व्यापारी वर्ग से अनुरोध किया कि कोई भी व्यापारी अपनी दुकान, ढाबे, रेस्तरां और अन्य व्यापारिक संस्थानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर न रखें। कामगारों को 4500 रुपये से कम वेतन न दें। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाई जाती है तो अधिनियम में प्रदत्त कानूनों के तहत 20 हजार रुपये जुर्माना और दो वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है। कहा कि जिन व्यापारियों ने नया व्यापार शुरू किया है वे भी जल्द से जल्द अपनी दुकान का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा चालान होने की स्थिति में 5000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। कैंप में व्यापार मंडल सचिव हरमीत सिंह बिटटू ने कैंप के आयोजन में सहयोग देने के लिए श्रम निरीक्षक सहित अन्य कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। व्यापारी वर्ग से श्रम निरीक्षक द्वारा बताए सुझावों पर चलने की अपील की।
