
बिलासपुर। चुनावों को शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत सात मई से 16 मई तक जिले भर में धारा 144 लागू रहेगी। मंगलवार को बिलासपुर में लोकसभा चुनावों के चलते विस्फोटकों, तेजधार हथियारों को साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी ने डा. अजय शर्मा ने मंगलवार को धारा के लागू करने के निर्देश जारी कर दिए है।
उन्होंने कहा मतदान के बाद से 16 मई तक जिले भर में धारा 144 लागू रहेगी। धारा के तहत आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक तथा तेजधार हथियार पर पूर्ण रूप से मनाही रहेगी। जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात मैजिस्ट्रेट, सैन्य बलों, पुलिस, अर्धसैनिक बलों, होमगार्ड के जवानों पर नियम लागू नहीं होंगे। उधर, चुनावों के चलते मतदान वाले दिन शराब के तमाम ठेके बंद रहेंगे। सोमवार से ही निर्वाचन विभाग के आदेशों पर शराब के ठेके बंद हो गए थे। मंगलवार को भी ठेकों के शटर डाउन रहे, जबकि बुधवार को भी ठेके बंद ही रहेंगे। चुनाव में गैरकानूनी कार्यों पर रोक लगाने के लिए जिला में पुलिस और पैरामिल्ट्री फोर्स का कड़ा पहरा बैठा दिया गया है।
